
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने अपने परिवार के सदस्यों का हालचाल जानने के लिए अपने गृह राज्य जम्मू कश्मीर जाने की अनुमति के वास्ते उच्चतम न्यायालय का रुख किया था।सुप्रीम कोर्ट ने उनको इजाज़त दे दी है।
बता दें कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को हटाये जाने के बाद उन्होंने अपने गृह राज्य जाने का प्रयास किया था लेकिन अधिकारियों ने उन्हें हवाई अड्डे से ही वापस भेज दिया था।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने जम्मू कश्मीर जाने की अनुमति मांगी थी लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी और उन्हें हवाई अड्डे से ही वापस भेज दिया गया था।
चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया ने HC चीफ जस्टिस से रिपोर्ट मांगी है और साथ ही यह भी कहा है कि कहा है कि वो खुद भी कश्मीर जा सकते हैं।
Chief Justice of India, Ranjan Gogoi, says in Supreme Court "if requirement arises, I may visit Jammu and Kashmir" https://t.co/uiLlcRFu0X
— ANI (@ANI) September 16, 2019