
JNU देशद्रोह मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल तो कर दिया था लेकिन अब तक दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अब तक अनुमति नहीं दी है , जिसकी वजह से कोर्ट में उसकी सुनवाई रुकी हुई है। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर दिल्ली पुलिस के पास सबूत और वीडियो हैं, तो सरकार से अनुमति नहीं मिलने के बाद भी हम वीडियो देखेंगे।
2016 JNU sedition case: Next date of hearing is March 11. Delhi's Patiala House Court says it wants to see the video footage. pic.twitter.com/AmHZRIHdPj
— ANI (@ANI) February 28, 2019
बता दें कि कोर्ट ने पूछा कि कन्हैया के खिलाफ क्या सबूत हैं ? इस पर पुलिस ने कहा कि वीडियो और फोरेंसिक सबूत हैं, जिससे पता चलता है कि कन्हैया न सिर्फ मौके पर मौजूद रहे, बल्कि देशविरोधी नारे लगाने वालों का समर्थन किया और उन्हें नहीं रोका. इस पर पर कोर्ट ने कहा कि हम वीडियो देखेंगे. सरकार परमिशन न भी दे तब भी हम वीडियो देखकर कार्रवाई करेंगे. अब 11 मार्च तक कोर्ट वीडियो देखकर आगे की कार्रवाई करेगा।
पहले दिल्ली कोर्ट ने पुलिस से कहा था कि बिना मंजूरी के आपने चार्जशीट फाइल क्यों की. दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम दस दिनों के भीतर इसकी मंजूरी ले लेंगे. दरअसल देशद्रोह के मामले में CRPC के सेक्शन 196 के तहत जब तक सरकार मंजूरी नहीं दे देती, तब तक कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान नहीं ले सकता।